Ranchi: झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है जिसमें अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता के शैक्षणिक प्रमाणपत्र की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी।
यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनाया। पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया।
याचिका में क्या कहा गया था?
प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि अनुराग गुप्ता की पत्नी के एमए (इतिहास) की डिग्री को लेकर गया (बिहार) में एक समय प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बावजूद, अब तक इस मामले की गहराई से जांच नहीं की गई। चूंकि अनुराग गुप्ता का कैडर झारखंड बनने के बाद मामला स्थानांतरित हो गया, इसलिए प्रार्थी ने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए।
कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे सीबीआई जांच जैसी विशेष एजेंसी की जरूरत पड़ी हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जनहित की कोई विशेष बात नहीं है जो PIL के दायरे में आए।
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