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Saturday, March 7, 2026

Ranchi Municipal Election 2026: बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक, नगर निकाय चुनाव से पहले रांची में धारा 163 लागू

Ranchi Municipal Election 2026: झारखंड में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही रांची जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। चुनावी माहौल में शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश रांची सदर अनुमंडल के अंतर्गत रांची नगर निगम वर्ग ‘क’ क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।

Ranchi Municipal Election 2026: बिना पूर्व अनुमति किसी भी राजनीतिक सभा, धरना पर रोक

निषेधाज्ञा के तहत बिना पूर्व अनुमति किसी भी राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। हथियारों के साथ जुलूस निकालने या उनके प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर मनाही है, जबकि निजी संपत्ति पर मालिक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ या भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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