UGC Equity Regulation 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 अब बड़े विवाद की वजह बन गया है।
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खासतौर पर नियम 3(सी) को लेकर कई राज्यों में असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। दिल्ली में सवर्ण समाज के लोगों ने UGC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जबकि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विरोध के प्रतीकात्मक तरीकों की तैयारी चल रही है।
UGC Equity Regulation 2026: नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है
इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें इसे मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समानता को बढ़ावा देने के नाम पर यह प्रावधान कुछ वर्गों, विशेषकर सामान्य वर्ग, के साथ अन्याय कर सकता है।
बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटा है। वहीं, सरकारी सूत्रों का दावा है कि नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और सरकार जल्द स्थिति स्पष्ट कर सकती है।

