Patna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने रविवार को राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के वकीलों के लिए अहम ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि अब सरकार पंजीकृत वकीलों को प्रतिमाह 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। नीतीश कुमार ने इसे न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और वकीलों के सम्मान में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया।
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सीएम ने कहा कि छोटे जिलों और कस्बों में कार्यरत कई वकील, खासकर नए अधिवक्ता, शुरुआती वर्षों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस राशि का सीधे वकीलों के बैंक खातों में भुगतान होगा।
CM Nitish Kumar: वकीलों को तीन वर्षों तक स्टाइपेंड दिया जाएगा
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि 1 जनवरी 2024 से पंजीकृत नए वकीलों को तीन वर्षों तक यह स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा, अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त मदद मिलेगी। वहीं, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। महिला वकीलों के लिए अधिवक्ता संघों में विशेष “पिंक टॉयलेट” की व्यवस्था भी की जाएगी।
CM Nitish Kumar: बिहार बार काउंसिल में पंजीकृत वकीलो को ही मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को मिलेगा जो बिहार बार काउंसिल में पंजीकृत और सक्रिय रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया और दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
सीएम ने भरोसा जताया कि इस पहल से वकीलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास और गहरा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना उसी दिशा में एक और सार्थक कदम है।












