्Anant Singh News: बिहार की राजनीति में ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। 2023 में रघुनाथ प्रसाद सिंह पर हुए हमले के मामले में उन्हें धारा 307 (हत्या की कोशिश) से बरी कर दिया गया है। अदालत ने पाया कि इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं और सिर्फ नामजद कर देने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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Anant Singh पर रघुनाथ प्रसाद सिंह की हत्या का साजिश रचने का आरोप
मामला भदौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां रघुनाथ प्रसाद सिंह को गोली मारने की घटना हुई थी। आरोप था कि अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए हमले की साजिश रची थी। लेकिन पुलिस अदालत में यह साबित नहीं कर पाई कि अनंत सिंह ने इस साजिश में कोई सक्रिय भूमिका निभाई थी। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर होने के बावजूद, जब तक साजिश के सबूत न हों, तब तक किसी को सजा नहीं दी जा सकती।
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हालांकि, इस फैसले के बावजूद अनंत सिंह की जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी। सोनू-मोनू फायरिंग केस, जो कि एक अन्य गंभीर मामला है, उसमें उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। ऐसे में वह अभी बेऊर जेल में ही रहेंगे। इस रिहाई के फैसले से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।












