Jharkhand News: झारखंड में सहायक आचार्य संशोधित परिणाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मनोज कुमार महतो सहित कई अभ्यर्थियों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
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प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रदीप कुमार केस इस मामले में सीधे लागू नहीं होता। उन्होंने बताया कि 11 हजार स्वीकृत पदों के मुकाबले मात्र 5 हजार का ही परिणाम जारी किया गया है, जबकि बड़ी संख्या में सीटें अब भी रिक्त हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर करना न्यायसंगत नहीं है।
Jharkhand News: पूरे मामले पर विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करे JSSC
हाईकोर्ट ने JSSC को निर्देश दिया है कि वह पूरे मामले पर विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जारी संशोधित रिजल्ट में कई उम्मीदवारों का चयन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने अदालत का रुख किया। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।












