Rajdev Ranjan Murder Case: सीवान में चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड पर नौ साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शनिवार को मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि तीन को बरी कर दिया। अब दोषी पाए गए आरोपियों को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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13 मई 2016 को सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इस केस में कुल 8 आरोपी बनाए गए थे। इनमें बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी नाम सामने आया था, हालांकि उनकी अब मौत हो चुकी है। वहीं एक आरोपी नाबालिग था।
Rajdev Ranjan Murder Case: तीनों दोषियों को सजा का ऐलान 10 सितंबर को होगा
शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपित रिशु जायसवाल, मोहम्मद लड्डन मियां और राजेश कुमार को बरी कर दिया। जबकि विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी ठहराया। इन तीनों दोषियों को सजा का ऐलान 10 सितंबर को होगा।
फैसले के बाद पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनके अनुसार, “साक्ष्यों के बावजूद तीन आरोपितों का बरी होना आश्चर्यजनक है।” उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर और अपने अधिवक्ता की सलाह लेकर वे आगे की कानूनी लड़ाई का फैसला लेंगी।












