Big Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर अहम फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष की कई दलीलों को मानते हुए कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। हालांकि, पूरे कानून को रोकने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया।
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Big Breaking: पूरे कानून को रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है
कोर्ट ने कहा कि फिलहाल पूरे कानून को रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन सेक्शन 3 और 4 पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड में सदस्य बनने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड का CEO सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही हो सकता है, यानी इस पद पर गैर-मुस्लिम नियुक्त नहीं किए जा सकते।
Big Breaking: वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड की संरचना को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वहीं, भूमि विवादों के निपटारे के मामले में कोर्ट ने साफ किया कि कलेक्टर को यह अधिकार नहीं होगा।
हालांकि, कोर्ट ने बोर्ड के राजस्व से जुड़े प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इस फैसले को वक्फ कानून से जुड़े विवादों में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे आगे की दिशा तय होगी।












