Jharkhand news: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अब नौकरी में बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना अनिवार्य होगा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से ज्यादा बाकी है, उन्हें यह नियम मानना होगा।
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Jharkhand news : परीक्षा पास करो या फिर जबरन इस्तीफा दो
कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को TET पास करने के लिए दो साल का समय दिया है। कोर्ट का कहना है कि अगर तय समय में वे परीक्षा पास नहीं कर पाए तो उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर जबरन रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जिनकी सेवा अवधि पांच साल या उससे कम है, उन्हें थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन प्रमोशन के लिए उनके लिए भी TET पास करना जरूरी रहेगा।
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दरअसल, NCTE ने पहले शिक्षकों को TET पास करने के लिए पांच साल का वक्त दिया था, जिसे बाद में चार साल और बढ़ाया गया। इसके बावजूद कई राज्यों में बिना टीईटी पास किए शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा था। इसी को लेकर आपत्ति हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
Jharkhand news : झारखंड के 40 हजार शिक्षकों में से बस 13 हजार ही TET पास
झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद किशोर साहू के अनुसार, राज्य में करीब 40 हजार प्राथमिक शिक्षक हैं, जिनमें सिर्फ 13 हजार ही टीईटी पास हैं। लगभग 27 हजार शिक्षक अभी अपात्र हैं और इनमें करीब 7 हजार की उम्र 55 साल से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर राज्य के 50 हजार पारा शिक्षकों पर भी पड़ेगा, जिनमें से केवल 11 हजार ने ही TET पास किया है।
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इधर, झारखंड हाईकोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस एसएन पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग बनाया है। कोर्ट ने तीन महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि गड़बड़ी साबित होने पर JSSC अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।












