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Sunday, March 1, 2026

बिहार में शराबबंदी कानून पर अदालत का हस्तक्षेप, वाहन जब्ती को अवैध करार

Patna: पटना हाई कोर्ट ने बिहार शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई अली अशरफ सिद्दीकी की गाड़ी को तीन दिनों के भीतर रिलीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब वाहन की चोरी की आधिकारिक एफआईआर मौजूद है और मालिक की किसी प्रकार की संलिप्तता का प्रमाण नहीं मिला, तो प्रशासन द्वारा की गई जब्ती उचित नहीं कही जा सकती।

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जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य निर्दोष लोगों को दंडित करना नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील सतीश चंद्र मिश्रा और नुरुल होदा ने अदालत को बताया कि वाहन 6 मई 2024 को चोरी हो गया था और बाद में शराब के साथ बरामद हुआ। इसके बावजूद जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सीवान ने दंड जमा करने और नीलामी की प्रक्रिया बढ़ाने का आदेश दे दिया, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी सही माना।

कोर्ट ने दोनों आदेशों को अवैध बताया और राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को ₹10,000 मुकदमा-खर्च अदा करने का निर्देश दिया।

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