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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्लस टू उच्च विद्यालयों में वर्षों से लंबित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को संतोषजनक मानते हुए स्पष्ट किया कि सभी 1373 स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां 31 जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। नियुक्त शिक्षकों की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जनजातीय भाषा, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, मानवविज्ञान और तर्कशास्त्र जैसे विषयों में शिक्षकों की कमी पर चिंता जताई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने बताया कि 500 से अधिक प्लस टू स्कूलों में माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उनकी स्क्रूटनी की जा रही है।
यह जनहित याचिका तालेश्वर महतो और अन्य ने दायर की थी, जिसमें स्वीकृत रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने पैरवी की। अब हाईकोर्ट के आदेश से भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।












