Big Breaking: यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए उन पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नए रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
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Big Breaking: नए प्रावधान की प्रासंगिकता पर सवाल
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सामाजिक समानता और समावेशिता पर भी टिप्पणी की। जस्टिस बागची ने कहा कि जब पहले से तय मानक मौजूद हैं, तो नए प्रावधान की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है।
याचिकाकर्ता पक्ष ने नए नियम को असंवैधानिक बताते हुए इसे भेदभाव को बढ़ावा देने वाला करार दिया है।

