Budget 2026-27 : केंद्रीय बजट 2026–27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम और राहतभरे ऐलान किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) रिवाइज करने की समय-सीमा से जुड़ा है।
Highlights:
अब करदाता मामूली शुल्क के साथ 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक अपना रिटर्न संशोधित कर सकेंगे। इससे रिटर्न में हुई अनजानी गलतियों को सुधारना आसान होगा और अतिरिक्त पेनल्टी से भी बचाव मिलेगा।
बजट में आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को भी श्रेणीवार करने का प्रस्ताव है। ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे, जबकि नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है।
Budget 2026-27 : छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम
सरकार छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिससे बिना असेसिंग ऑफिसर से संपर्क किए कम या शून्य डिडक्शन सर्टिफिकेट मिल सकेगा।
इसके अलावा, फॉर्म 15जी-15एच प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और ओवरसीज टूर पैकेज व शिक्षा-चिकित्सा खर्च पर टीसीएस दर घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर, बजट के ये कदम डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल, पारदर्शी और करदाता-केंद्रित बनाने की दिशा में मील का पत्थर माने जा रहे हैं।

