Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में हो रही लगातार देरी पर मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव से कहा कि सरकार न तो संविधान का पालन कर रही है और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। कोर्ट ने साफ कहा कि हर पांच साल में निकाय चुनाव कराना जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।
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अदालत ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तुरंत चुनाव की तारीख तय नहीं की, तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की है और मुख्य सचिव को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया है।
Jharkhand News: 13 नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में खत्म
झारखंड में 13 नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में खत्म हो गया था, जबकि 35 का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हुआ। चुनाव न होने की वजह से नगर निकायों में अफसरशाही हावी हो गई है और विकास योजनाएं अधर में लटकी हैं।
केंद्र सरकार ने भी 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले करीब 2000 करोड़ रुपये का फंड रोक दिया है। इस वजह से रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई शहरों में योजनाएं रुक गई हैं। रांची में सड़क, पुल और तालाब निर्माण का काम अधूरा है, वहीं धनबाद में क्लीन एयर प्रोग्राम ठप पड़ा है।
Jharkhand News: भुगतान न मिलने के कारण कंपनी काम बंद कर दिया
रांची में अरगोड़ा, हेसाग और जगन्नाथपुर तालाब की मरम्मत का सिर्फ आधा काम ही हो पाया है। स्ट्रीट लाइट का रखरखाव करने वाली कंपनी को भुगतान न मिलने के कारण उसने काम बंद कर दिया है। इस स्थिति से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।












